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MP: सरकारी दफ्तर में अब लेटलतीफी नहीं होगी बर्दाश्त, 10 बजे के बाद आने वालों की खैर नहीं

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Manish Kumar
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मनीष आधुनिक पत्रकारिता के इस डिजिटल माध्यम को अच्छी तरह समझते हैं। इसके पीछे उनका करीब 16 वर्ष का अनुभव ही वजह है। वे दैनिक भास्कर, नईदुनिया जैसे संस्थानों की वेबसाइट में काफ़ी समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देशगांव डॉट कॉम और न्यूज निब (शॉर्ट न्यूज ऐप) की मुख्य टीम का हिस्सा रहे। मनीष फैक्ट चैकिंग में निपुण हैं। वे गूगल न्यूज इनिशिएटिव व डाटालीड्स के संयुक्त कार्यक्रम फैक्टशाला के सर्टिफाइट फैक्ट चेकर व ट्रेनर हैं। भोपाल के माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके मनीष मानते हैं कि गांव और शहर की खबरों को जोड़ने के लिए मीडिया में माध्यमों की लगातार ज़रूरत है।

MP Office Time: भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार, 26 जून को एक आदेश जारी कर सभी विभागों, संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को ताकीद किया है कि शासकीय सेवकों का सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुंचना सुनिश्चित करें।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को याद दिलाया है कि ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, इसलिए सभी शासकीय सेवकों को 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना होगा।

बता दें कि, कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर सुबह 10:30 बजे शुरू होते थे, लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो काफी समस्या हुई। इसके बाद शासन ने अलग-अलग व्यवस्थाएं बनाकर दफ्तर चलाये और 2021 से ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे और फाइव डे वीक कर दिया गया।

हालांकि, बीते कुछ समय से ऐसी शिकायतें आने लगीं कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी-अधिकारी निर्धारित समय 10 बजे की बजाय साढ़े 10-11 बजे तक पहुंच रहे हैं। लेटलतीफी की ये शिकायतें सीएम डॉ. मोहन यादव के संज्ञान में आईं तो उन्होंने सख्ती के निर्देश दिए।

इसके बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 जून को एक आदेश जारी कर सभी विभागों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को शासकीय सेवकों का सुबह 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना सुनिश्चित करने को कहा है यानी अब जो देरी से दफ्तर पहुंचेगा उसकी खैर नहीं है।

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बता दें कि इससे 4-5 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए साफ कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दफ्तर में 15 मिनट लेट आने की ही छूट होगी और यदि कोई 15 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो उसका हाफ डे लग जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को अब सुबह 9.15 मिनट तक दफ्तर पहुंचना होगा। यदि वो इस समय तक अपने ऑफिस नहीं पहुंचते हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम से पंच नहीं लगाते हैं तो उनका हाफ डे लगा दिया जाएगा।
टाइम पर पहुंचने का ये नियम सीनियर-जूनियर सभी पर लागू होगा।

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