सिवनी। सिवनी जिले के लखनादौन में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गौवंश हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को एमएलसी कराने के बाद बस स्टैंड से बाजार चौक होते हुए न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
गौवंश हत्याकांड में शामिल आरोपियों का जुलूस निकाले जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे और एहतियातन यहां भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इन सभी आरोपियों पर जल्द ही एनएसए भी लगाया जा सकता है और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।
वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए जिले में हुई गौवंश की नृशंस हत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स व फेसबुक पेज पर कड़ा संदेश देते हुए लिखा है कि मध्यप्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम यादव ने कहा है कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्च स्तरीय की जिम्मेदारी एडिशनल डीजी (सीआईडी) पवन श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को सौंपी गई है। जांच के लिए एडिशनल डीजी के साथ जांच दल सिवनी पहुंच रहा है।
इस प्रकरण में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर, दो आरोपियों पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है। घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इससे पहले सिवनी मे हुए गौवंश हत्याकांड के विरोध में आज बालाघाट जिला बंद रहा जिसका आह्वान विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने किया था।
गौवंश की गला रेतकर की गई हत्या से आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों द्वारा बुलाए गए बालाघाट बंद का असर पूरे जिले में दिखा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत बस, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद रहे।
बंद को देखते हुए जिले भर में विभिन्न चौक-चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जानकारी के मुताबिक, बालाघाट के कालीपुतली चौक पर हिंदूवादी संगठन बैठक भी करने वाले हैं।
बता दें कि प्रकरण में शामिल दो आरोपितों शादाब (27 वर्ष) पुत्र इसराइल खान तथा वाहिद (28) पुत्र वाजिद खान निवासी ग्राम गवारी चौकी पलारी थाना केवलारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
दो अन्य आरोपियों संतोष कवरेती गरघटिया (45) तथा रामदास उइके पुतर्रा थाना धूमा सिवनी निवासी दो समुदायों में तनाव फैलाने की धारा 153ए के अलावा धारा 4,9 मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(1)(1) पशुओं के प्रतिक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
यह है मामला –
सिवनी जिले के धनौरा थाना क्षेत्र में वैनगंगा नदी और धूमा थाना क्षेत्र के जंगल में धारदार हथियार से गला रेतकर 54 गौवंशों की हत्या कर फेंका गया था।