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‘मिस इंडिया में कोई दलित-आदिवासी नहीं’, अपने बयान को लेकर फिर घिरे राहुल

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Rahul Gandhi On Miss India : लोकसभा में नेता विपक्ष अपने बयान को लेकर फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं।

राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया है।

मिस इंडिया पर राहुल गांधी ने क्या कहा

शनिवार 24 अगस्त को प्रयागराज में ‘संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा’ कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की।

इसमें कोई दलित, आदिवासी या OBC महिला नहीं थी।

पीएम मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया।

कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं।

कॉर्पोरेट, ​​​मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं – राहुल

राहुल गांधी ने​​​​​​ जाति जनगणना का मुद्दा उठाया।

Rahul Gandhi On Miss India
Rahul Gandhi On Miss India

उन्होंने कहा कि देश के कितने संस्थानों में दलितों-आदिवासियों की भागीदारी है।

अगर उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं तो एक भी बड़े उद्योगपति 90% वाले लोगों में नहीं हैं।

सिर्फ उद्योग में ही नहीं, कॉर्पोरेट, ​​​मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं है।

जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसकी रक्षा आप लोग करते हो।

रिजिजू का राहुल पर ‘बाल बुद्धि’ वाला कटाक्ष

कांग्रेस सांसद के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया कि राहुल गांधी देश को बांट नहीं सकते।

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अब राहुल गांधी मिस इंडिया प्रतियोगिताओं, फिल्मों, खेलों में आरक्षण चाहते हैं।

यह केवल ‘बाल बुद्धि’ का मुद्दा नहीं है, बल्कि उसकी जय-जयकार करने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है पर अपनी विभाजनकारी चालों में, हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं।

मिस इंडिया को सरकार नहीं चुनती है – रिजिजू

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती।

साथ ही सरकार ओलिंपिक के लिए एथलीट्स और फिल्मों के एक्टर्स को भी नहीं चुनती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं।

रिकॉर्ड संख्या में कैबिनेट मंत्री हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राहुल को ये सब नहीं दिखता।

पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को IAS, IPS, IFS समेत सभी शीर्ष सेवाओं की भर्ती में आरक्षण में बदलाव करने की इजाजत नहीं देगी।

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