New Year Celebration Guidelines: नए साल की शुरुआत में बस कुछ दिन ही बचे हैं। इसलिए रायपुर पुलिस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
न्यू इयर सेलिब्रेशन के दौरान शहर के कई होटलों, पबों और रेस्टोरेंट में पार्टी होती है। जहां काफी भीड़ होती है।
इस दौरान शराब भी परोसी जाती है और तेज म्यूजिक भी होता है, जिस वजह से कई बार अनचाही घटनाएं भी होती हैं।
इसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने कुछ एडवाइडरी जारी की है। जिनका पालन करना बेहद जरूरी है वरना भारी जुर्माना लग सकता है।
15 से ज्यादा होटलों ने मांगी पार्टी की परमिशन
राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पार्टी के लिए 15 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है।
पार्टी के दौरान एक दिन शराब पिलाने के लिए भी अनुमति मांगी जा रही है।
इसके लिए आबकारी विभाग में अर्जी दी गई है।
प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी को अनुमति तो दी जा रही है। मगर कुछ नियमों के साथ।
रात 10 बजे के बाद बंद करना होगा म्यूजिक
इस गाइडलाइन के हिसाब से रात 10 बजे के बाद म्यूजिक बंद करना होगा और अगर म्यूजिक बंद नहीं करना है तो उसका साउंड इतना धीमा करना होगा, ताकि उसकी आवाज बाहर न सुनाई दे।
ऐसा इसलिए ताकि म्यूजिक सिस्टम के तेज साउंड की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
रात 12.30 बजे तक शराब पिलाने की अनुमति
न्यू ईयर पार्टी के दौरान रात 12.30 बजे से एक बजे तक शराब पिलाने की अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है।
मंगलवार को एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर जानकारी दी।
CCTV से निगरानी
शहर में नए साल में जिन-जिन बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में नए साल के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी।
चौक-चौराहों पर आइटीएमएस के कैमरों से नजर रखी जाएगी।
3 सवारी या नशे में गाड़ी चलाने वालों की सीधे गाड़ी जब्त की जाएगी।
20 जगह बनेंगे चेक प्वाइंट
पुलिस ने शहर के 20 ऐसी जगहों की पहचान की है, जहां नए साल में हुड़दंग हो सकता है या युवा वहां पहुंचकर नशा करते हैं।
इन सभी जगहों पर इस तरह के लोगों को रोकने के लिए 20 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे।
20 चेक प्वाइंट पर ब्रीथ एनालाइजर से नशे में गाड़ी चलाने वालों की जांच होगी।
लाइसेंस हो सकते हैं निरस्त
अगर होटल, रेस्टोरेंट, बार और ढाबे तय समय पर बंद नहीं हुए, तो उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है।
जहां आयोजन होंगे, वहां के संचालकों को ही पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
सड़कों पर या कार में शराब पीने वालों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होगी।
होटल में रुकने वालों की पूरी जानकारी रखनी होगी, वरना कार्रवाई होगी।