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SC ने रद्द किए NEET में 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स, 23 जून को दोबारा होगी परीक्षा

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Manish Kumar
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर NTA को 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से NEET परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच में गुरुवार को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

इसमें केंद्र (NTA) की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे और इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे।

ग्रेस मार्क्स पाने वाले इन 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसिलिंग प्रभावित न हो और सभी बच्चों की काउंसिलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एकसाथ हो सके।

इसके साथ ही कहा गया है कि जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देना चाहेगा, उसका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के ही पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET-UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें तीन मांग की गई थीं।

पहली मांग यह थी कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी करे। दूसरी, मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए और तीसरी मांग यह थी कि NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA को नोटिस जारी किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को यह नोटिस 1 जून को नीट परीक्षार्थी शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर जारी की थी जिसमें ब‍िहार-राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत प्रश्नपत्र बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत करते हुए परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।

हालांकि, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में जजों की बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा था।

 

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