एक से ज्यादा पैन कार्ड: यदि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) हैं तो आयकर से जुड़े मामलों में जुर्माना और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
PAN को AADHAAR और बैंक खातों से जोड़ने की सरकार की योजना से आयकर विभाग के लिए किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड का पता लगाना आसान हो गया है।
कानूनी प्रावधान
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139ए के तहत एक व्यक्ति को केवल एक PAN Card की अनुमति है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर धारा 272बी के मुताबिक जुर्माना व सजा हो सकती है।
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड विभाग को सरेंडर कर दें। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी में इसका प्रावधान भी है।
ऑनलाइन ऐसे करें सरेंडर –
अपनाएं यह प्रक्रिया
पहला स्टेप – NSDL ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं
एनएसडीएल (NSDL) वेबसाइट पर जाएं और एप्लिकेशन टाइप ड्रॉपडाउन से पैन करेक्शन विकल्प चुनें।
दूसरा स्टेप – व्यक्तिगत विवरण भरें
व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ें।
तीसरा स्टेप – स्कैन किए गए फोटोज सबमिट करें
स्कैन किए गए फोटोज अपलोड करें और जिस PAN नंबर को बनाए रखना है उसे सेलेक्ट कर लें।
चौथा स्टेप – अतिरिक्त पैन के बारे में बताएं
अनजाने में आवंटित किए गए पैन के बारे में बताएं जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं।
पांचवा स्टेप – दस्तावेज जमा करें
पहचान, निवास और जन्मतिथि का प्रमाण चुनें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
छठा स्टेप – सत्यापित करें और भुगतान करें
आवेदन पत्र को ध्यान से देखें, जरूरी संशोधन करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
सातवा स्टेप – भुगतान प्रक्रिया
प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करें।
आठवा स्टेप – रसीद प्राप्त करें
भुगतान होने पर रसीद डाउनलोड करें, फोटो चिपकाएं और NSDL को भेजें।
ऑफलाइन ऐसें करें सरेंडर –
अपनाएं यह प्रक्रिया
पहला स्टेप – करेक्शन फॉर्म जमा करें
PAN करेक्शन फॉर्म भरें और इसे नजदीकी NSDL कलेक्शन सेंटर पर जमा करें।
दूसरा स्टेप – मूल्यांकन अधिकारी को दें आवेदन
क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को अनजाने में आवंटित किए गए पैन के बारे में बताते हुए आवेदन दें जिन्हें आप सरेंडर करना चाहते हैं और जिन्हें आप बरकरार रखना चाहते हैं।
तीसरा स्टेप – जरूरी हो तो शपथ-पत्र दाखिल करें
मूल्यांकन अधिकारी को केवल एक पैन के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले हलफनामे की जरूरत हो सकती है तो उसके पास इस आशय का शपथ-पत्र दाखिल करें।
ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात –
1 – समय पर पहुंचे दस्तावेज
सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के 15 दिनों के भीतर पूरी तरह भरी गई रसीद एनएसडीएल तक पहुंच जाए।
2 – सही से भरा गया हो फॉर्म
मुश्किलों से बचने के लिए चेकबॉक्स को सही तरीके से मार्क करते हुए फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
3 – जांच के दौरान उम्मीदें
सरेंडर किए गए पैन संबंधी डिटेल्स और आय घोषित करने के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा जांच के लिए तैयार रहें।
4 – प्रोसेस के बीच बनाए रखें धैर्य
अतिरिक्त पैन रद्द करने में समय लग सकता है क्योंकि अधिकारी आवेदन को पूरी तरह से सत्यापित करते हैं।
5 – जरूरी हो तो फॉलो-अप लें
यदि रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो मूल्यांकन अधिकारी से मुलाकात करें और फॉलो-अप लें।