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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 8 हफ्ते में खत्म होगा स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, जानें क्यों दिया ये आदेश

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 13 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Supreme Court On Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक से जनता को राहत मिलने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर रखने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही, अदालत ने स्थानीय निकायों को 8 हफ्ते के भीतर डॉग शेल्टर बनाने और सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर, एमसीडी (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली) और एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर निगम) को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

  1. आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए – सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाएगा।
  2. 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ने का लक्ष्य – अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करनी होगी।
  3. डॉग शेल्टर बनाए जाएं – 8 हफ्ते के भीतर पर्याप्त संख्या में आश्रय स्थल बनाने होंगे।
  4. नसबंदी और सीसीटीवी निगरानी – पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उन पर नजर रखी जाएगी।
  5. विरोध करने वालों पर कार्रवाई – कोई भी संगठन या व्यक्ति अगर कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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क्यों लिया गया यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश रेबीज से होने वाली मौतों और कुत्तों के हमलों को देखते हुए दिया है।

हाल के वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, “हम यह फैसला जनहित में ले रहे हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें, यह हमारी प्राथमिकता है।”

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क्या होगा आगे?

  • सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा और उन्हें शहर से दूर ले जाया जाएगा।
  • कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि वे दोबारा सड़कों पर न आ सकें।
  • सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी कि कोई कुत्ता शेल्टर से बाहर न निकले।
  • नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

पशु कल्याण संगठनों का मानना है कि कुत्तों को मारने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण बेहतर विकल्प है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी जल्दी इस आदेश को लागू करते हैं और सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त बनाते हैं।

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