Supreme Court on Vijay Shah: सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई।
SIT को जांच पूरी करने के लिए जुलाई तक का समय दिया गया।
विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकियों की बहन” कहा था, जिस पर बवाल हुआ।
अब तक SIT ने मंत्री से पूछताछ नहीं की, जबकि उनका वीडियो बयान मुख्य सबूत है।
बुधवार को हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान मामले में सुनवाई की।
जस्टिस जेजे सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) को जांच पूरी करने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते तक का समय दिया।
साथ ही, कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस मामले में अलग से सुनवाई न करने का निर्देश दिया।
SIT की जांच अभी शुरुआती चरण में
SIT ने 21 मई को जांच शुरू की और अब तक कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।
जांच टीम ने घटनास्थल (महू का रायकुंडा गांव) का दौरा किया, जहां विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि, अब तक मंत्री से कोई पूछताछ नहीं हुई है।
विजय शाह का विवादित बयान
11 मई को एक कार्यक्रम में विजय शाह ने कहा था –
“उन्होंने (आतंकियों ने) कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन (कर्नल सोफिया) को उनकी ऐसी-तैसी करने भेजा… अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा।”
इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई।
विजय शाह ने बाद में तीन बार माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे “मगरमच्छ के आंसू” बताया।
हाईकोर्ट ने दर्ज करवाई FIR
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को इस मामले में संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
इसके बाद इंदौर के मानपुर थाने में केस दर्ज हुआ। विजय शाह ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अगली सुनवाई जुलाई में
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में तय की है।
तब तक SIT अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करेगी।