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सरकार ने अंडों की बिक्री के नियम बदले! 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मुहर अनिवार्य

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Egg Expiry Date UP: उत्तर प्रदेश में अब खाने-पीने की चीजों की शुद्धता को लेकर योगी सरकार का रुख बेहद सख्त हो गया है।

क्राइम कंट्रोल के बाद अब सरकार का पूरा ध्यान आम जनता की सेहत पर है।

इसी कड़ी में यूपी सरकार ने अंडों की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।

1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

1 अप्रैल, 2026 से उत्तर प्रदेश के किसी भी बाजार में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी ‘उत्पादन तिथि’ (Manufacturing Date) और ‘एक्सपायरी डेट’ (Expiry Date) की मुहर होना अनिवार्य होगा।

अब तक दुकानदार टोकरी में रखे अंडों को ‘ताजा’ कहकर बेच देते थे, जिससे ग्राहकों के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं था कि अंडा कितना पुराना है।

लेकिन अब, हर अंडे पर लगी मुहर ही उसकी पहचान होगी।

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क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?

पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानदार कोल्ड स्टोरेज में महीनों से रखे पुराने अंडों को फ्रेश बताकर महंगे दामों पर बेच रहे हैं।

पुराने या खराब अंडे खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के अनुसार, अंडों का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है, इसलिए पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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कब तक सुरक्षित है अंडा?

वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अंडों की भी अपनी एक उम्र होती है। सरकारी निर्देशों के अनुसार:

  • सामान्य तापमान (30°C पर): अगर अंडे को बाहर रखा गया है, तो यह केवल 2 हफ्ते तक ही खाने योग्य रहता है।
  • ठंडा स्थान जैसे रेफ्रिजरेटर (2-8°C): फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज में रखे अंडे 5 हफ्ते तक सुरक्षित माने जाते हैं।

अक्सर दुकानदार सही तापमान का पालन नहीं करते, जिससे अंडे अंदर से खराब हो जाते हैं।

अब मुहर लग जाने से ग्राहक खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें कौन सा अंडा खरीदना है।

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नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?

योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस नियम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अगर 1 अप्रैल के बाद कोई दुकानदार बिना मुहर वाले अंडे बेचता पाया गया, तो:

  1. उसके सारे अंडों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
  2. जब्त किए गए अंडों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर “इंसानों के खाने लायक नहीं” की मुहर लगा दी जाएगी।
  3. नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस नई व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी के अंडे मिलेंगे, बल्कि पोल्ट्री व्यवसाय में भी ईमानदारी और पारदर्शिता आएगी।

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