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यूपी में चाइनीज मांझे से हुई मौत तो दर्ज होगा हत्या का केस, योगी सरकार का बड़ा एक्शन

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Chinese Manjha Ban in UP: उत्तर प्रदेश में अब पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ‘चाइनीज मांझा’ सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर ‘हथियार’ माना जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस घातक मांझे की वजह से किसी की जान जाती है, तो इसे केवल एक दुर्घटना नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे ‘हत्या’ (Murder) की श्रेणी में रखा जाएगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग-अलग शहरों से ऐसी कई खबरें सामने आईं, जहां सड़क पर बाइक सवारों के गले इस मांझे की चपेट में आने से कट गए।

हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक एमआर (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया।

वह अपनी बाइक से जा रहे थे कि अचानक हवा में लटका चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया।

पल भर में उनकी गर्दन कट गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

ऐसी कई घटनाओं ने प्रशासन की नींद उड़ा दी थी।

प्रशासन की सख्त तैयारी

सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कड़ी नाराजगी जाहिर की।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह मांझा प्रतिबंधित है, तो बाजारों में इसकी बिक्री और सप्लाई कैसे हो रही है?

अब पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

पुलिस दुकानों, गोदामों और गुप्त ठिकानों पर छापेमारी करेगी।

जो भी दुकानदार इसे बेचता या स्टोर करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

मध्य प्रदेश में भी कड़े नियम

सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है।

कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

लापरवाही से हुई मौत के मामलों में धारा 106 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Chinese Manjha Ban in UP

क्यों खतरनाक है चाइनीज मांझा

चाइनीज मांझा असल में प्लास्टिक या नायलॉन का बना होता है जिस पर कांच और लोहे के चूरे की कोटिंग होती है।

यह गलता नहीं है और इतना मजबूत होता है कि इंसानी त्वचा और हड्डियों तक को काट सकता है।

सरकार का यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए है, ताकि पतंगबाजी का त्योहार किसी के घर का मातम न बन जाए।

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