Chinese Manjha Ban in UP: उत्तर प्रदेश में अब पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ‘चाइनीज मांझा’ सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर ‘हथियार’ माना जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस घातक मांझे की वजह से किसी की जान जाती है, तो इसे केवल एक दुर्घटना नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे ‘हत्या’ (Murder) की श्रेणी में रखा जाएगा।
🚨 From now, death due to Chinese manjha will be considered as murder in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/GO3HXPYPDk
— India Tech & Infra world (@TechInfraWorld) February 5, 2026
क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग-अलग शहरों से ऐसी कई खबरें सामने आईं, जहां सड़क पर बाइक सवारों के गले इस मांझे की चपेट में आने से कट गए।
हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक एमआर (मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव) की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया।
वह अपनी बाइक से जा रहे थे कि अचानक हवा में लटका चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया।
पल भर में उनकी गर्दन कट गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
ऐसी कई घटनाओं ने प्रशासन की नींद उड़ा दी थी।
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken strict cognizance of accidents caused by Chinese manjha, enforcing a complete ban and directing police chiefs to conduct raids across the state to curb its illegal availability. He has ordered a statewide campaign against the… pic.twitter.com/w5hYxW6eXk
— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2026
प्रशासन की सख्त तैयारी
सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कड़ी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह मांझा प्रतिबंधित है, तो बाजारों में इसकी बिक्री और सप्लाई कैसे हो रही है?
अब पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
पुलिस दुकानों, गोदामों और गुप्त ठिकानों पर छापेमारी करेगी।
जो भी दुकानदार इसे बेचता या स्टोर करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
Lucknow, Uttar Pradesh: On UP CM Yogi Adityanath banning Chinese Manja, Minister Anil Rajbhar says, “I welcome this decision and have also been asked to run a drive. It is not just about the investigation, after the ban, if any complaint is received and someone loses their life… pic.twitter.com/JevpsZICHy
— IANS (@ians_india) February 5, 2026
मध्य प्रदेश में भी कड़े नियम
सिर्फ यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बच्चा चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता पाया गया, तो उसके माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
लापरवाही से हुई मौत के मामलों में धारा 106 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों खतरनाक है चाइनीज मांझा
चाइनीज मांझा असल में प्लास्टिक या नायलॉन का बना होता है जिस पर कांच और लोहे के चूरे की कोटिंग होती है।
यह गलता नहीं है और इतना मजबूत होता है कि इंसानी त्वचा और हड्डियों तक को काट सकता है।
सरकार का यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए है, ताकि पतंगबाजी का त्योहार किसी के घर का मातम न बन जाए।


