Chinese Manjha Death Case: इंदौर में पतंग के मांझे की चपेट में आने से युवक का गला कट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
मृतक के परिजनों का कहना है कि चाइनीज मांझे ने युवक की जान ली है।
वहीं पुलिस का कहना है कि सामान्य पतंग की डोर से हादसा हुआ है।
इस घटना के बाद चाइना डोर की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध की मांग उठ रही है है।
चाइनीज मांझा बना मौत का कारण
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई।
हादसा मंगलवार शाम करीब 5 बजे चंदन नगर में फूटी कोठी ब्रिज पर हुआ।
मृतक की पहचान हिमांशु सोलंकी निवासी मनावर के रूप में हुई है।
घटना उस समय हुई जब हिमांशु अपने मित्र विनोद के साथ गैस की टंकी लेने बाइक से जा रहा था।
तभी अचानक चाइना डोर हिमांशु के गले में उलझ गई, जिससे उसका गला बुरी तरह कट गया।

इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और पीछे बैठे विनोद की आंख के पास चोट आ गई।
इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत डायल 100 पर सूचना दी और हिमांशु को पास के अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक हिमांशु महू के भैरुलाल पाटीदार कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था।
वह पिछले एक साल से सुदामा नगर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में किराए पर रह रहा था।
हिमांशु के पिता संजय मनावर में बैंककर्मी हैं और मां आंगनवाड़ी में काम करती हैं।
उसका छोटा भाई मनावर में ही 11वीं क्लास में पढ़ता है।
परिजन का कहना चायनीज मांझा, पुलिस ने सादी डोर बताया
मृतक के मित्र विनोद ने बताया कि हिमांशु की मौत चाइना डोर के गले में उलझने से हुई।
हालांकि, पुलिस ने प्रारंभिक जांच में चाइनीज मांझे की मौजूदगी से इनकार किया है।
पुलिस का कहना है कि जिस डोर से हिमांशु की मौत हुई है, वह चायना नहीं बल्कि सामान्य पतंग की डोर है।
परिवार के सामने भी डोर चेक कराई गई है, विस्तृत रिपोर्ट जांच के बाद पेश की जाएगी।

दूसरी ओर पुलिस द्वारा सादी डोर से गला कटने की रिपोर्ट लिखने से गुस्साए परिजनों ने द्वारिकापुरी थाने पर शव रखकर प्रदर्शन किया।
हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि चायना की डोर प्रतिबंधित है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा पतंगबाजी में इसका इस्तेमाल करने से मौत हुई है, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत यह गैर इरादतन हत्या है।
मानव जीवन के लिए संकट पैदा करने वाले अपराध की धारा 125 (A) (B) में भी केस दर्ज हो सकता है।