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धर्मांतरण के लिए 20 लाख का लालच, 3 महिला नन समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

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Conversion in Bhopal: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। गरीब बस्तियों में 20 लाख रुपए, मकान, बच्चे को मिशनरी स्कूल में फ्री शिक्षा का लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किए जाने का खुला खेल जारी है।

मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है। जहां सड़क पर खुल्लेआम एक करोबारी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देती 3 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है। आनंद नगर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को गिरफ्तार किया। महिला नन के कब्जे से पर्चे, धार्मिक किताबें और डायरी जब्त की गई है।

देश के कई राज्यों में सख्त कानून, MP सरकार ने कानून में किया संशोधन

अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाा है तो ये अपराध नहीं है। लेकिन यदि कोई लालच देकर या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। लेकिन इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्यों ने सख्त कानून बनाए गए हैं।

सबसे पहले ओडिशा में साल 1967 कानून बना था। साल 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। यहां पहले ओडिशा के जैसे धर्मांतरण पर एक साल तक की जेल और 5 हजार रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। वहीं, एससी-एसटी समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर दो साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाना तय किया गया था।

साल 2020 में शिवराज सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया। दिसंबर, 2020 में शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी। इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान तय किया गया।

अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, और कर्नाटक में भी धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करने पर आरोपी को 3 से 10 सालों तक की सजा होती है। वहीं राज्यों ने अपने मुताबिक जुर्माने का भी प्रावधान रखा है।

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