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Air India ने मुआवजे के बदले केस न करने की शर्त रखी, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर ‘द इंडिपेंडेंट’ का बड़ा दावा

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Ahmedabad Plane Crash Controversy: गुजरात के अहमदाबाद में पिछले साल 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है।

लंदन के मशहूर अखबार ‘द इंडिपेंडेंट’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर इंडिया पीड़ित परिवारों को एक खास समझौते का प्रस्ताव दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइन परिवारों को 10 से 20 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा ऑफर कर रही है, लेकिन इसके साथ एक कड़ी शर्त जुड़ी है।

परिवारों को छोड़ना होगा केस

शर्त यह है कि यह पैसा लेने के बाद परिवारों को कंपनी के खिलाफ किसी भी देश या कोर्ट में कानूनी कार्यवाही करने का अपना अधिकार छोड़ना होगा।

यानी, परिवार भविष्य में इस हादसे को लेकर एयर इंडिया पर कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

लीगल टीम और परिवारों का विरोध

पीड़ित परिवारों की ओर से पैरवी कर रही लीगल टीम ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है।

वकीलों का कहना है कि जब अभी तक हादसे की जांच पूरी ही नहीं हुई है और यह तय नहीं हुआ है कि गलती किसकी थी, तो ऐसे में परिवारों से केस का अधिकार छीनना पूरी तरह गलत है।

कई घायलों का इलाज अब भी चल रहा है और उनकी भविष्य की जरूरतें इस छोटी रकम से पूरी नहीं हो सकतीं।

दूसरी ओर, एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी हर प्रभावित परिवार की मदद के लिए तैयार है और यह राशि कानून के दायरे में रहकर तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

इस मामले की गूंज भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी।

11 फरवरी को सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने एक चौंकाने वाला दावा किया।

उन्होंने कहा कि लगभग 8,000 पायलट मानते हैं कि बोइंग 787 विमान सुरक्षित नहीं है और इसे तुरंत उड़ान भरने से रोक देना चाहिए।

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भूषण ने जांच टीम (AAIB) की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तंज कसते हुए कहा कि शायद भूषण तभी संतुष्ट होंगे जब जांच की कमान उन्हें सौंप दी जाए।

फिलहाल, कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जांच की पूरी रिपोर्ट मांगी है।

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हादसे में 270 लोगों की मौत

याद दिला दें कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी।

टेकऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान एक मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया।

इस भयानक हादसे में 270 लोगों की जान चली गई थी।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे में 242 लोगों में से केवल एक यात्री की जान बच पाई थी।

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