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भोपाल में त्योहारों पर मीट बेचा तो कटेगा चालान- रद्द होगा लाइसेंस, नोट कर लें तारीखें

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Meat Sale Ban in Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मैहर में आने वाले धार्मिक त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने मांस और मछली की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है।

अगर आप भोपाल में रहते हैं या वहां मांस का व्यापार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

भोपाल नगर निगम ने साफ कर दिया है कि विशेष त्योहारों के दौरान शहर में शांति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

भोपाल में किन तारीखों को रहेगी पाबंदी?

नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल चार दिनों तक मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

आप इन तारीखों को अपने कैलेंडर में नोट कर सकते हैं:

  1. 20 मार्च: चैती चांद के अवसर पर।

  2. 27 मार्च: रामनवमी के पावन पर्व पर।

  3. 31 मार्च: महावीर जयंती के शुभ अवसर पर।

  4. 1 मई: बुद्ध जयंती के दिन।

नियम तोड़ा तो सीधा लाइसेंस रद्द

प्रशासन ने इस बार केवल मौखिक चेतावनी नहीं दी है, बल्कि सख्त कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है।

आदेश के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार इन चार दिनों के भीतर मांस या मछली बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने पर पुलिस केस भी दर्ज किया जा सकता है।

नगर निगम की विशेष टीमें इन दिनों शहर के चप्पे-चप्पे पर गश्त करेंगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।

मैहर में भी कड़े नियम, अंडे पर भी रोक

सिर्फ भोपाल ही नहीं, बल्कि मैहर प्रशासन ने भी नवरात्रि के मेले को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है।

मां शारदा की नगरी में 19 मार्च से 27 मार्च 2026 तक पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एसडीएम (SDM) के आदेशानुसार, मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसलिए होटलों और ढाबों पर भी मांसाहारी भोजन के भंडारण और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।

जनता से सहयोग की अपील

प्रशासन ने दुकानदारों के साथ-साथ आम जनता से भी अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और शहर की पवित्रता बनाए रखने में मदद करें।

यह कदम शहर की शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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