Aamir Khan Lawrence Gang Threat: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं।
इस बार मामला उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, जिस पर गैंगस्टर्स की नजर पड़ गई है।
कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आमिर खान को जान से मारने की धमकी दी गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैंग ने आमिर खान की हालिया तीसरी शादी को ‘लव जिहाद’ का नाम दिया है और उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।
शनिवार को सोशल मीडिया और मीडिया घरानों में लॉरेंस गैंग की तरफ से जारी एक कथित लेटर और ऑडियो नोट सामने आया।

यह धमकी भरी चिट्ठी ‘आरजू बिश्नोई’ और ‘टायसन बिश्नोई’ के नाम से जारी की गई है।
इस लेटर में साफ शब्दों में लिखा है, “जो लोग हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं और लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को गैंग की तरफ से बहुत जल्द करारा जवाब दिया जाएगा।”
इस सनसनीखेज खबर की पुष्टि हाई कोर्ट के वकील अजय पंचोली ने भी की है।
हालांकि, इस मामले पर अभी तक मुंबई पुलिस या आमिर खान की पीआर टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

आमिर खान की सफाई: “मेरी शादियां सिविल मैरिज थीं”
5 जुलाई को आमिर खान ने अपनी लॉन्ग-टाइम फ्रेंड गौरी स्प्रैट से बेहद निजी समारोह में तीसरी शादी की थी।
इसके बाद से ही वह सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे।
कई लोग उन पर ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे।
इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए आमिर खान ने एक इंटरव्यू में अपनी स्थिति साफ की थी।
आमिर खान ने कहा, “मैंने अपनी जिंदगी में तीन शादियां की हैं, लेकिन मेरी किसी भी पत्नी ने अपना धर्म नहीं बदला। हमारी शादियां ‘सिविल मैरिज’ (कोर्ट मैरिज) थीं, जहां धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं होती।”

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं, जिनके पिता तमिल-ब्रिटिश और मां पंजाबी-आयरिश मूल की हैं।
अपनी धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए आमिर ने बताया, “मेरी बेटी इरा की शादी एक हिंदू लड़के से हुई है। मेरी दोनों बहनों (निखत और फरहत) के पति भी हिंदू हैं। वहीं मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। हमारे परिवार में सभी धर्मों का सम्मान होता है।”

राजनीतिक बयानबाजी और पुतला दहन
आमिर खान की तीसरी शादी सिर्फ गैंगस्टर्स के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि इस पर राजनीतिक और धार्मिक रंग भी चढ़ चुका है।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने आमिर पर तंज कसते हुए पूछा था कि क्या आमिर खान देश में ‘लव जिहाद’ के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं?
वहीं, एक अन्य मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि भले ही यह आमिर का निजी मामला हो, लेकिन ऐसी शादियों का समाज पर गलत संदेश जाता है।
दूसरी तरफ, बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने आमिर खान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और उनका पुतला भी फूंका।

मुफ्ती का फतवा
इस विवाद में अब मुस्लिम धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान की शादी के खिलाफ फतवा जैसी स्थिति पैदा कर दी है।
उन्होंने शरीयत (इस्लामी कानून) का हवाला देते हुए कहा, “इस्लाम में किसी भी मुस्लिम पुरुष के लिए ऐसी गैर-मुस्लिम महिला से निकाह करना पूरी तरह नाजायज और हराम है, जो अपने धर्म पर कायम हो। अगर महिला ने इस्लाम कुबूल नहीं किया है, तो यह शादी अवैध है और ऐसा करने वाला पुरुष धार्मिक रूप से गुनहगार है।”

आमिर खान का वैवाहिक इतिहास: रीना दत्ता से गौरी स्प्रैट तक
आमिर खान की लव लाइफ हमेशा से चर्चा में रही है:
* पहली शादी (1986 – 2002): आमिर ने पहली शादी रीना दत्ता से की थी। यह एक लव मैरिज थी जो 16 साल चली। दोनों के दो बच्चे- जुनैद और इरा खान हैं। साल 2002 में दोनों का कानूनी रूप से तलाक हो गया।

* दूसरी शादी (2005 – 2021): इसके बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव आईं। 2005 में शादी के बाद दोनों का एक बेटा (आजाद) हुआ। शादी के 16 साल बाद 2021 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया।
* तीसरी शादी (2025/2026): आमिर और सैलून एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट एक-दूसरे को 25 सालों से जानते थे। आमिर ने अपने 60वें जन्मदिन पर इस रिश्ते को ऑफिशियल किया और 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज कर ली।

क्या कहता है भारत का कानून? क्या कानूनी रूप से वैध है यह शादी?
भारत के संविधान और न्याय प्रणाली के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को तीसरी शादी करने से कानून नहीं रोकता, बशर्ते उसकी पिछली शादियां कानूनी रूप से समाप्त हो चुकी हों।
भारतीय कानून के तहत, यदि किसी व्यक्ति की पहली या दूसरी पत्नी से कानूनी रूप से तलाक हो चुका है या पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है, तो वह व्यक्ति अगली शादी करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी या तीसरी शादी करता है, तो इसे ‘द्विविवाह’ (Bigamy) माना जाता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत यह एक गंभीर अपराध है, जिसमें शादी अमान्य हो जाती है और दोषी को 7 साल तक की जेल हो सकती है।

हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुषों को चार शादियां करने की छूट है, लेकिन आमिर खान के मामले में यह नियम लागू नहीं होता।
आमिर और गौरी की शादी ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ (Special Marriage Act) के तहत कोर्ट में रजिस्टर हुई है, इसलिए यहां एक-विवाह (Monogamy) का नियम ही लागू होता है।
चूंकि आमिर का अपनी दोनों पूर्व पत्नियों (रीना और किरण) से कानूनी रूप से तलाक हो चुका है, इसलिए कानून की नजर में गौरी स्प्रैट के साथ उनकी यह तीसरी शादी 100% वैध और कानूनी है।
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