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AEBS होगा अनिवार्य: जानलेवा सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ला रही नया नियम, जानिए कब से लागू होंगे नए सेफ्टी रूल्स

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Automatic Emergency Braking System: सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है।

जल्द ही देश में दौड़ने वाली नई कारों और कमर्शियल वाहनों में ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम अनिवार्य किया जा सकता है, जो खतरा भांपते ही खुद-ब-खुद ब्रेक लगा देगा। इसे ‘ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम’ (AEBS) कहा जाता है।

क्या है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS)?

आसान भाषा में समझें तो एईबीएस (AEBS) गाड़ी में लगा एक स्मार्ट सेंसर और कैमरा-बेस्ड सेफ्टी सिस्टम है।

मान लीजिए आप हाईवे या शहर की सड़क पर अपनी कार चला रहे हैं और अचानक आपके आगे कोई दूसरी गाड़ी, जानवर या अचानक कोई रुकावट आ जाती है।

ऐसे में कई बार ड्राइवर का ध्यान भटकने या वक्त पर ब्रेक न लग पाने की वजह से भयानक हादसा हो जाता है।

यहीं पर AEBS काम आता है। यह सिस्टम सड़क पर सामने आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है।

अगर ड्राइवर समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाता, तो यह सिस्टम खुद-ब-खुद गाड़ी के ब्रेक एक्टिवेट कर देता है, जिससे गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है या वह वक्त पर रुक जाती है और बड़ी दुर्घटना टल जाती है।

कब से लागू होंगे ये नए नियम? (संभावित समयसीमा)

सरकार इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रही है, जिसके लिए अलग-अलग वाहन श्रेणियों के हिसाब से समयसीमा तय की गई है:

* बस और ट्रक (कमर्शियल वाहन):

भारी वाहनों यानी बसों और ट्रकों के नए मॉडल्स में यह नियम सबसे पहले जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है।

इसके अलावा, इन बड़े वाहनों में एक ऐसी तकनीक भी जोड़ी जा सकती है जो ड्राइवर को उन गाड़ियों के बारे में भी अलर्ट कर देगी जो ब्लाइंड स्पॉट (यानी जो गाड़ियां ड्राइवर की सीधी नजर में नहीं आतीं) में चल रही हैं।

* कारों के नए मॉडल:

पैसेंजर कारों के नए मॉडल्स के लिए यह नियम अक्टूबर 2030 से अनिवार्य किया जा सकता है।

यानी कार निर्माता कंपनियों के पास अपनी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

* मौजूदा बिकने वाली कारें:

जो कारें पहले से ही बाजार में बिक रही हैं और सड़कों पर दौड़ रही हैं, उन्हें इस नियम के दायरे में लाने के लिए अक्टूबर 2032 तक की मोहलत मिल सकती है।

हालांकि, ये सभी तारीखें अभी संभावित हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इन पर अंतिम मुहर लगेगी।

टैक्सियों के लिए खास सुरक्षा फीचर्स

आम कारों के अलावा टैक्सियों और कमर्शियल पैसेंजर वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी तीन नए फीचर्स लाने पर विचार चल रहा है:

* गाड़ी को अपनी ही लेन में सही तरीके से चलाने में मदद करने वाला सिस्टम।

* अगर लंबी ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को नींद या झपकी आने लगे, तो उसे तुरंत अलर्ट देने वाला सिस्टम।

* गाड़ी के अचानक अपनी लेन से बाहर जाने पर ड्राइवर को तुरंत चेतावनी देना।

ऑटोमोबाइल कंपनियों को बदलना होगा सेटअप

सरकार के इन संभावित नियमों के बाद ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपनी आने वाली गाड़ियों के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव करने होंगे।

सेंसर, रडार और कैमरे जैसे एडवांस सेफ्टी इक्विपमेंट्स को गाड़ियों में जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा।

हालांकि, अभी तक इस पर किसी भी कार निर्माता कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही नियमों का पालन न करने पर होने वाली पेनल्टी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है।

सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिहाज से यह एक बेहद अहम कदम साबित हो सकता है।

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फिलहाल देशवासियों और वाहन चालकों को सरकार की फाइनल नोटिफिकेशन और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

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