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रेलवे रिफंड, टैक्स रिजीम से टोल टैक्स तक, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Financial Deadlines 31 March: आज 30 मार्च है और आपके पास अपने वित्तीय (Financial) कामों को समेटने के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं।

31 मार्च की रात 12 बजे के बाद भारत में सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि आपके बैंक बैलेंस और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम भी बदल जाएंगे।

अगर आपने देरी की तो न केवल आपकी बचत पर असर पड़ेगा, बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

1. सरकारी स्कीम को ‘जिंदा’ रखने का आखिरी मौका

भारत में निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को सबसे सुरक्षित माना जाता है।

लेकिन सुरक्षित होने का मतलब यह नहीं कि आप इन्हें खोलकर भूल जाएं।

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इन खातों को एक्टिव रखने की एक अनिवार्य शर्त है— ‘मिनिमम बैलेंस’

  • PPF और सुकन्या: अगर आपने पूरे साल में कम से कम ₹500 (PPF) या ₹250 (सुकन्या) जमा नहीं किए हैं, तो आपका खाता ‘डिस्कंटीन्यू’ यानी बंद हो जाएगा। इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने होंगे और ₹50 की पेनल्टी भी भरनी होगी।

  • NPS: इसी तरह एनपीएस में भी साल का कम से कम ₹1000 डालना जरूरी है। कल रात तक यह पैसा जमा कर दें ताकि आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहे और खाता फ्रीज न हो।

2. पुरानी टैक्स रिजीम वालों के लिए आखिरी कॉल

अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के मुरीद हैं, तो सेक्शन 80C और 80D आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं।

  • 80C का फायदा: ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट पाने के लिए कल निवेश का आखिरी दिन है। अगर आपने एलआईसी (LIC), पीपीएफ या टैक्स सेविंग एफडी में पैसा नहीं डाला है, तो तुरंत डाल दें।

  • मेडिकल इंश्योरेंस (80D): खुद के और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर आप ₹1 लाख तक की छूट पा सकते हैं। याद रखें, 1 अप्रैल को किया गया भुगतान इस साल के टैक्स में नहीं गिना जाएगा।

3. नौकरीपेशा लोग TDS की कैंची से बचें

कंपनियां मार्च के आखिर में आपसे निवेश के सबूत (Investment Proofs) मांगती हैं।

अगर आपने अब तक अपने ऑफिस के एचआर (HR) को घर के किराए की रसीदें, होम लोन का सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस की रसीद नहीं दी है, तो संभल जाइए।

कंपनी आपकी आखिरी सैलरी से मोटा टीडीएस (TDS) काट लेगी।

हालांकि, आप इसे बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरकर वापस पा सकते हैं, लेकिन तब तक आपकी लिक्विडिटी (हाथ में कैश) कम हो जाएगी।

1 अप्रैल 2026 से क्या-क्या बदलेगा? (10 बड़े बदलाव)

जैसे ही अप्रैल का सूरज उगेगा, नियम बदल चुके होंगे। यहाँ 10 प्रमुख बदलावों का लेखा-जोखा है:

टैक्स और बैंकिंग में बदलाव

  1. नया टैक्स स्लैब: साल 2025 में घोषित किए गए नए स्लैब अब लागू हो रहे हैं। सैलरीड लोगों के लिए ₹12.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।

  2. फॉर्म 130 और 131: अब तक हम फॉर्म 16 और 16A पर निर्भर थे। अब इनकी जगह अधिक विस्तृत फॉर्म 130 और 131 लेंगे, जिससे रिटर्न भरना आसान और सटीक होगा।

  3. PNB एटीएम लिमिट: पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अब कैश निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। क्लासिक कार्ड से अब ₹25,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं निकलेंगे।

  4. पैन कार्ड और आधार: अब पैन बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आपको बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट देनी होगी।

यात्रा और परिवहन 5. रेलवे रिफंड:

अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले ही टिकट कैंसिल करना होगा (पहले 4 घंटे थे)। वरना रिफंड भूल जाइए।

6. फास्टैग की बढ़ी दरें: एनएचएआई ने एनुअल पास की कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की है। यानी अब ₹3,075 लगेंगे।

7. टोल पर कैश बंद: अब देश के किसी भी टोल पर नकदी (Cash) नहीं चलेगी। सिर्फ फास्टैग या यूपीआई ही सहारा होगा।

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बाजार और रसोई

8. गैस सिलेंडर के दाम: हर महीने की पहली तारीख को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। होटल का खाना महंगा होने के संकेत हैं।

9. हवाई सफर: एटीएफ (ATF) की कीमतों में समीक्षा के चलते फ्लाइट टिकट्स महंगे हो सकते हैं।

10. महंगी गाड़ियां: टाटा, मारुति और महिंद्रा जैसी कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में 2% से 3% तक की वृद्धि कर रही हैं।

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