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MP हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच सख्त: 60 दिन में करें रिटायरमेंट बेनेफिट्स का भुगतान, वरना देना होगा जुर्माना

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

MP High Court on Retirement Pension:   मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है।

अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन अपने ही हक के पैसों (ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट आदि) के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

इसी मुद्दे पर ग्वालियर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए।

अगर सरकार इस समय सीमा का पालन नहीं करती है, तो उसे देरी के बदले 7% सालाना ब्याज देना होगा।

क्या था पूरा मामला?

यह आदेश उमेश कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर आया है।

उमेश कुमार को 29 जुलाई 2021 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) दे दी गई थी।

हालांकि, बाद में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई 2023 तक सेवा में माना और उनके सभी लाभ देने का आदेश दिया।

उमेश कुमार गुप्ता ने दोबारा अपील की कि उन्हें बकाया राशि पर ब्याज भी मिलना चाहिए क्योंकि विभाग ने भुगतान में देरी की।

सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने बीच का रास्ता निकालते हुए यह तय कर दिया कि भविष्य में अगर 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ, तो ब्याज देना अनिवार्य होगा।

भ्रष्टाचार पर ‘नो टॉलरेंस’: नहीं मिलेगी एक भी पाई

इसी के साथ, हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक दूसरे मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद सख्त टिप्पणी की है।

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे पेंशन का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है।

कोर्ट की बड़ी बातें:

पूरी पेंशन रोकी जा सकती है: राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह दोषी कर्मचारी की 100% पेंशन रोक दे।

न्यूनतम पेंशन का हक नहीं: याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि गुजारे के लिए कम से कम न्यूनतम पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

सहानुभूति की कोई जगह नहीं: कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की दया नहीं दिखाई जा सकती।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन कोर्ट ने रिकॉर्ड्स को देखते हुए माना कि पेंशन रोकने की प्रक्रिया कानूनी रूप से सही थी और यह राज्यपाल के नाम से जारी आदेश के तहत की गई थी।

कर्मचारियों के लिए क्या है सबक?

हाईकोर्ट के इन दोनों फैसलों ने दो बड़ी बातें साफ कर दी हैं।

पहली यह कि ईमानदार कर्मचारियों को उनके हक का पैसा समय पर मिलना चाहिए और देरी होने पर सरकार की जवाबदेही तय होगी।

दूसरी यह कि पद का दुरुपयोग करने वाले और भ्रष्ट आचरण रखने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुरक्षा (पेंशन) से हाथ धोना पड़ सकता है।

यह फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो अधिकारियों को समय पर फाइलें निपटाने और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

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