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‘The Kerala Story 2’ की रिलीज पर रोक: केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेंसर बोर्ड फिर करेगा समीक्षा

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Kerala Story 2 Release Postponed: विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के सीक्वल यानी ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ की रिलीज पर केरल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

यह फिल्म कल, यानी 27 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब दर्शकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को दिए निर्देश

केरल हाईकोर्ट में इस फिल्म के खिलाफ कुल तीन याचिकाएं दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य आरोप यह है कि फिल्म में केरल राज्य की छवि को बेहद नकारात्मक और गलत तरीके से पेश किया गया है।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को निर्देश दिया है कि वे फिल्म का दोबारा रिव्यू (समीक्षा) करें।

कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक सेंसर बोर्ड इन याचिकाओं में उठाए गए बिंदुओं पर नया आदेश जारी नहीं करता, तब तक फिल्म पर्दे पर नहीं आएगी।

कोर्ट का मानना है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां आपसी भाईचारा और सद्भाव बना हुआ है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर और कहानी से ऐसा लग रहा है जैसे सांप्रदायिक घटनाएं पूरे राज्य में हर जगह हो रही हों।

मेकर्स और सेंसर बोर्ड का पक्ष

फिल्म के निर्माता विपुल शाह ने फिल्म के नाम (टाइटल) को बदलने से साफ इनकार कर दिया है।

उनके वकील का तर्क था कि फिल्म का नाम ‘गोज बियॉन्ड’ इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तीन अलग-अलग राज्यों की कहानियां दिखाई गई हैं।

मेकर्स का कहना है कि यह फिल्म किसी राज्य को निशाना नहीं बना रही, बल्कि आतंकवाद और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर कर रही है।

वहीं, सेंसर बोर्ड ने इस मामले में खुद को थोड़ा अलग रखा है।

बोर्ड का कहना है कि उन्होंने फिल्म के उस टीजर या ट्रेलर को पास नहीं किया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए उस कंटेंट की जिम्मेदारी बोर्ड की नहीं है।

क्या है असली विवाद?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में ‘लव जिहाद’ और ‘आतंकवाद’ जैसे मुद्दों को जिस तरह से दिखाया गया है, उससे समाज का माहौल बिगड़ सकता है और लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं।

उनका तर्क है कि अगर फिल्म रिलीज होती है, तो यह केरल की शांतिपूर्ण छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती है।

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Kerala High Court

अगले दो हफ्ते काफी अहम

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद तय की है।

इन दो हफ्तों के भीतर सेंसर बोर्ड को पूरी फिल्म देखनी होगी और यह तय करना होगा कि क्या इसमें कुछ आपत्तिजनक है जिसे हटाने की जरूरत है।

फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह और स्टारकास्ट (उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा) के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि रिलीज रुकने से फिल्म के बिजनेस पर भी बड़ा असर पड़ सकता है।

फिलहाल, सबकी नजरें अब सेंसर बोर्ड की नई रिपोर्ट और कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

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