Railway Ticket Cancellation Rule: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड की पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग चरणों में लागू कर दिए जाएंगे।
क्या है नया रिफंड नियम?
अब तक के नियम के मुताबिक, ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कुछ पैसा वापस मिल जाता था।
लेकिन अब इस ‘4 घंटे के खेल’ को खत्म कर दिया गया है।
नए नियमों के तहत, अगर आप अपनी ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए आपकी ट्रेन शाम 6 बजे की है।
पुराने नियम में आप दोपहर 2 बजे तक टिकट कैंसिल करके 50% रिफंड पा सकते थे।
लेकिन अब आपको सुबह 10 बजे से पहले ही फैसला लेना होगा।
अगर आपने सुबह 10 बजे के बाद टिकट कैंसिल किया, तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।
#NewsAlert | New Railway Ticketing Reforms: How cancellations will work
– More than 72 hours: minimal deduction
– 72 to 24 hours: up to 75% refund
– 24 to 8 hours: about 50% refund
– Less than 8 hours: no refund#IndianRailways @IRCTCofficial @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/fLAekEw5pa— ET NOW (@ETNOWlive) March 24, 2026
दलालों और कालाबाजारी पर वार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह सख्त कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है।
दलाल अक्सर फर्जी नामों से टिकट बुक कर लेते थे और जब आखिरी समय तक कोई ग्राहक नहीं मिलता था, तो वे ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराकर आधा पैसा वापस ले लेते थे।
इससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता था।
अब 8 घंटे की सीमा होने से दलालों के लिए रिफंड लेना मुश्किल होगा और आम जनता को कन्फर्म सीटें मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।
Delhi: Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw says, “A 25% charge of the fare will apply as a cancellation fee, and for genuine passengers who cancel at least 72 hours in advance, only the minimum cancellation charge will be applicable…” pic.twitter.com/jE7v4KPv6P
— IANS (@ians_india) March 24, 2026
बोर्डिंग स्टेशन बदलने में बड़ी राहत
एक तरफ जहां रिफंड नियम सख्त हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को एक बड़ी सुविधा भी दी गई है।
अब आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन (वह स्टेशन जहाँ से आप ट्रेन पर चढ़ेंगे) बदल सकते हैं।
पहले यह सुविधा सिर्फ चार्ट बनने से पहले (लगभग 4 घंटे पहले) तक ही मिलती थी।
यह उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां एक ही शहर में कई स्टेशन होते हैं।
अब आप ऐन वक्त पर भी अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।
बस ध्यान रहे, एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदल लिया तो आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे।
Indian Railways on Tuesday revised its ticket cancellation policy, stating that no refund will be granted if tickets are cancelled less than 8 hours before the scheduled departure. Passengers cancelling within 8–24 hours of departure will receive a 50% refund. pic.twitter.com/KfvrkoSp24
— DT Next (@dt_next) March 24, 2026
रिफंड के नए स्लैब: एक नजर में
| कैंसिलेशन का समय (नई लिमिट) | रिफंड की स्थिति |
| 72 घंटे पहले | सिर्फ फ्लैट चार्ज कटेगा, बाकी पूरा रिफंड मिलेगा। |
| 72 से 24 घंटे के बीच | किराए का 25% कटेगा + बाकी पैसा वापस। |
| 24 से 8 घंटे के बीच | किराए का 50% कटेगा (आधा रिफंड मिलेगा)। |
| 8 घंटे से कम समय में | कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा (Zero Refund)। |
🚨 Indian Railways Updated Cancellation Rules
• Before 72 Hours : Only Flat Charge
• 24-72 Hour : 25% Ticket Fare
• 8-24 Hour : 50% Ticket Fare
• Within 8 Hour : No RefundChange Boarding Upto 30 Min Before Departure
Bad News For Last Minute Cancellation Now
— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) March 24, 2026
किन स्थितियों में मिलेगा पूरा रिफंड?
रेलवे ने यह भी साफ किया है कि कुछ खास मौकों पर पुराने नियम ही चलेंगे:
- अगर ट्रेन अपने तय समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो आप TDR फाइल करके पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।
- अगर ट्रेन रेलवे की तरफ से कैंसिल कर दी गई है, तो पूरा रिफंड मिलेगा।
- अगर चार्ट बनने के बाद भी आपका टिकट वेटिंग में ही रह जाता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाएगा और पैसा आपके खाते में आ जाएगा।
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