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अंकिता-हसनैन की शादी रोकने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ, हिंदू संगठनों का नारा- ये प्रेम नहीं, लव जिहाद है

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 12 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Ankita-Hasnain Love Jihad: मध्यप्रदेश के हिंदू-मुस्लिम कपल अंकिता और हसनैन की शादी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।

जहां एक तरफ अंकिता और हसनैन की मांग पर जबलपुर हाईकोर्ट ने हसनैन को पुलिस सुरक्षा दी, वहीं अंकिता को शादी पर सोचने के लिए 15 दिन की मोहलत दी और नारी निकेतन केंद्र भेज दिया।

इसी बीच इंदौर में हिंदू संगठनों ने दोनों की शादी रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया और सद्बुद्धि यज्ञ किया।

भगवान से की शादी रोकने की प्रार्थना

इंदौर के शिव मंदिर में हिंदू संगठन ये सद्बुद्धि यज्ञ कर रहा है और भगवाना से प्रार्थना कर रहा है कि अंकिता शादी के लिए मना कर दे और घर वापसी करे।

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फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े

इस यज्ञ के दौरान हिंदू संगठन के लोगों के हाथों में बैनर-पोस्टर भी नजर आए, जिसमें इस तरह के स्लोगन लिखे हैं-

“जिहादी से बचाना है अंकिता को घर लाना है”
“अंकिता की घर वापसी हर हाल में करवाना है”
“फिर नहीं होने देंगे हिंदू बेटियों के 40 टुकड़े”
“अंकिता घर लौट आओ, ये जिहादी हैं”
“अंकिता, ये प्रेम नहीं, लव जिहाद है”

संगठन का कहना है कि यह शादी ‘लव जिहाद’ का हिस्सा है और वो किसी भी हालत में इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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शादी तक अलग रखने का आदेश

युवती के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी का आवेदन देने के बाद लड़की और लड़के ने सुरक्षा की मांगी की थी।

इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई थी।

इसमें कोर्ट ने लड़की को कड़ी सुरक्षा के साथ 11 नवंबर तक शास्त्री ब्रिज स्थित राजकुमारी बाई बाल नारी निकेतन में रखने का आदेश दिया है।

वहीं लड़के को फिलहाल किसी अज्ञात स्थान में रखने और स्थिति अनुकूल होने पर उसके घर भेजने के निर्देश दिए।

12 नवंबर तक विचार करे युवती

हाईकोर्ट ने युवती को शादी के बारे में सोचने के लिए 12 नवंबर तक का समय दिया है।

कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर को युवती को नारी निकेतन से मैरिज रजिस्ट्रार के यहां लाया जाए।

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माता-पिता बोले- बेटी का ब्रेनवॉश किया

अंकिता के पिता हीरालाल राठौर की ओर से अधिवक्ता जीपी सिंह ने कहा कि युवक ने लड़की का ब्रेनवॉश कर दिया है। उसे लव जिहाद के तहत निशाना बनाया गया है।

युवती को उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह दलील भी दी गई कि मुस्लिम लॉ के तहत मूर्तिपूजा या अग्नि की पूजा करने वाले से शादी अवैध कहलाती है।

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि देश के हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन के संबंध में फैसला लेने का अधिकार है।

अंकिता का वीडियो वायरल

कुछ दिन पहले अंकिता राठौर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया था, जिसमें वो कह रही है कि सोशल मीडिया के जरिये उनकी तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। उससे वो बहुत दुखी हैं।

अंकिता वीडियो में कह रही है कि उसे अपनी मर्जी शादी करने का अधिकार है। अगर वो कुछ भी गलत करती है या फिर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उनके विरोधी होगें।

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