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तेलंगाना में नफरत फैलाने वालों की खैर नहीं: हेट स्पीच पर अब 10 साल की जेल और भारी जुर्माना

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Telangana Anti-Hate Speech Law 2026: सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है।

रविवार को राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार ने विधानसभा में ‘तेलंगाना घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2026’ पेश किया।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों पर नकेल कसना है जो अपने भाषणों या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दंगों और संघर्षों को भड़काते हैं।

क्या है नए कानून की खासियत?

तेलंगाना सरकार ने इस विधेयक में सजा के बेहद कड़े प्रावधान रखे हैं।

विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव सदन में रखा।

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विधेयक के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पहली बार नफरत फैलाने (हेट स्पीच) का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की जेल हो सकती है।

साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

लेकिन असली सख्ती उन लोगों के लिए है जो बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं।

अगर कोई अपराधी दोबारा हेट स्पीच देते हुए पकड़ा जाता है, तो सजा की अवधि बढ़कर 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी 1 लाख रुपये तक वसूला जाएगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराध को ‘गैर-जमानती’ (Non-Bailable) बनाया गया है, यानी आरोपी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी।

तेलंगाना बना दूसरा ऐसा राज्य

इस कानून के पारित होते ही तेलंगाना देश का दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने हेट स्पीच के खिलाफ इतना कड़ा कानून बनाया है।

इससे पहले दिसंबर 2025 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी इसी तरह का सख्त कानून पारित किया था।

सरकार का मानना है कि वर्तमान कानूनी ढांचा आधुनिक युग में डिजिटल माध्यमों से फैलने वाली नफरत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक समर्पित कानून की सख्त जरूरत थी।

गिग वर्कर्स के लिए भी खुशखबरी

हेट स्पीच के अलावा, तेलंगाना सरकार ने उन लाखों युवाओं के लिए भी हाथ बढ़ाया है जो जोमैटो (Zomato), स्विगी (Swiggy) और ब्लिंकिट (Blinkit) जैसी कंपनियों में डिलीवरी बॉय या गिग वर्कर के तौर पर काम करते हैं।

सरकार ने ‘तेलंगाना प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर विधेयक, 2026’ पेश किया है।

इस बिल के लागू होने से राज्य के लगभग 42 लाख गिग वर्कर्स को फायदा होगा।

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अब इन श्रमिकों का अनिवार्य पंजीकरण (Registration) किया जाएगा और उनके लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष (Welfare Fund) बनाया जाएगा।

इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और काम के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

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