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“PM मोदी और शाह ने हमारे खिलाफ साजिश की”, कोर्ट से बरी होने के बाद गरजे अरविंद केजरीवाल

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोपों से बरी होने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है।

कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे काफी भावुक नजर आए।

उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए।

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बता दें कि आज सुबह ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य सभी आरोपियों को बरी किया है।

केजरीवाल का हमला: “मोदी-शाह ने रची साजिश”

केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा, “पिछले 4 साल से मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया गया। मोदी और शाह ने हमारे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा। वे आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में नहीं हरा पाए, तो उन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा।”

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत और ईमानदारी कमाई है, लेकिन इन लोगों ने उस पर चोट करने की कोशिश की।

उन्होंने आगे कहा, “आज मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है। एक समय था जब आप के टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तो ये सिर्फ मेरा कत्ल कराकर ही मुझे कंट्रोल कर सकते हैं।”

“PM और अमित शाह देश से माफी मांगें”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को इस फर्जी साजिश के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 600 पेज के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केस चलाने लायक जरा भी सबूत नहीं हैं।

उन्होंने जज साहब को धन्यवाद देते हुए कहा कि इतनी भारी दबाव के बीच ज्यूडिशियरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

दिल्ली में चुनाव की चुनौती

केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती भी दे दी।

उन्होंने कहा, “मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है, पैसा नहीं। अगर आप (भाजपा) सच्चे हैं तो दिल्ली में आज चुनाव करा दो। अगर आप 10 से ज्यादा सीटें ले आएं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।”

उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों का हवाला देते हुए कहा कि AAP ने स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, जबकि भाजपा ने केवल परेशान किया है।

परिवार के दर्द पर भावुक हुए केजरीवाल

भाषण के दौरान केजरीवाल अपने परिवार को हुए दर्द को याद कर भावुक हो गए।

उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र के कारण उनकी माँ, जो अस्पताल में थीं, बहुत रोईं।

उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी की गंभीर बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और शाह की साजिशों के कारण दिल्ली के 3 करोड़ लोग खामियाजा भुगत रहे हैं।

कांग्रेस से भी सवाल

इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस पूछ रही थी कि केजरीवाल जेल क्यों गए।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? क्या राहुल गांधी जेल गए? क्या सोनिया गांधी जेल गईं?

कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे मामलों पर कैसी राजनीति कर रही है।”

सबूतों के अभाव में सभी आरोपमुक्त

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की चार्जशीट पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बिना पुख्ता सबूतों के लगाए गए आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

CBI की हजारों पन्नों की चार्जशीट को कोर्ट ने खारिज करते हुए इसे भ्रामक बयानों पर आधारित बताया।

क्या था पूरा मामला? 

यह पूरा विवाद दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति (शराब नीति) से जुड़ा है।

आरोप था कि इस नीति में अनियमितताएं बरती गईं, जिससे निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में AAP नेताओं ने रिश्वत ली।

CBI ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया और बाद में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था।

अब कोर्ट के फैसले ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

CBI ने कहा- हाई कोर्ट जाएंगे

दूसरी ओर, फैसले के तुरंत बाद CBI ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

CBI का कहना है कि जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है।

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