Amazon Swiggy BigBasket License Suspended: कर्नाटक सरकार ने खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बेहद कड़ा और बड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने प्रमुख ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन (Amazon), स्विगी (Swiggy), इंस्टामार्ट (Instamart) और बिगबास्केट (BigBasket) के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक के लिए निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।
यह कार्रवाई इन प्लेटफॉर्म्स पर जानलेवा और जहरीले ‘धतूरा’ (Datura) के फल और बीजों को खाद्य सामग्री (Food Product) के रूप में बेचे जाने के बाद की गई है।

क्या है पूरा मामला?
मामले का खुलासा तब हुआ जब खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग पर पड़ी।
जांच में पाया गया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आड़ में धतूरे के फल और बीजों को इंसानों के खाने-पीने की चीज़ बताकर बेचा जा रहा था।

धतूरा एक अत्यधिक विषैला पौधा होता है।
इसके फल और बीजों का किसी भी रूप में सेवन करना इंसानी शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक और जानलेवा साबित हो सकता है।
इसे भोजन या किसी अन्य रूप में बेचना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग का सख्त रुख
मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
* लाइसेंस सस्पेंशन: अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
* विक्रेताओं पर शिकंजा: इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरा की आपूर्ति करने वाले सभी वेंडर्स और थर्ड-पार्टी सेलर्स के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं।

* लिस्टिंग और विज्ञापनों पर रोक: कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ऐप और वेबसाइट से धतूरे से संबंधित सभी प्रकार के उत्पाद, विज्ञापन और प्रचार सामग्री तुरंत हटाएं।
* भविष्य के लिए लिखित गारंटी: सभी कंपनियों को लिखित रूप में यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे भविष्य में कभी भी इस प्रकार के जहरीले या हानिकारक पदार्थों की बिक्री या विज्ञापन नहीं करेंगी।

कम्प्लायंस रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई
कर्नाटक सरकार ने अमेजन, स्विगी और बिगबास्केट को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बेंगलुरु स्थित ‘खाद्य सुरक्षा आयुक्त’ के समक्ष अपनी कम्प्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
इस रिपोर्ट में कंपनियों को यह ब्योरा देना होगा कि आदेश मिलने के बाद उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा रिपोर्ट जमा करने के बाद उन्हें अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाएगा।

इसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर कोई विचार किया जाएगा।
साथ ही, केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि आदेश के बावजूद कोई विक्रेता या प्लेटफॉर्म इसकी बिक्री जारी रखता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।
यह घटना दर्शाती है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा पर निगरानी कितनी जरूरी है।

सरकार का यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की लापरवाही पर बड़ा प्रहार है ताकि आम जनता की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके।
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