PAN Card DOB Change: अगर आपके पैन कार्ड में भी जन्मतिथि गलत दर्ज है, तो यह खबर आपके लिए है।
भारत में ऐसे कई लोग हैं, जिनके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है।
इसकी वजह से उनके कई काम पूरे नहीं हो पाते हैं।
ऐसे में यह लोग अपना पैन कार्ड अपडेट कराने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते हैं।
लेकिन, क्या आपको पता है कि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
यह काम आप बेहद आसानी से अपने घर बैठे भी कर सकते हैं।
आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनकी मदद से आप पैन कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं।
घर बैठे अपडेट करें, इतनी चुकानी होगी फीस
भारत में लोगों के पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी होते हैं, इन्हीं में से एक अहम दस्तावेज है PAN (Permanent account number) कार्ड।
पैन कार्ड के बिना आपका बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता है।
वहीं इसके बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दायर नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है।
लेकिन, कई बार कार्ड पैन कार्ड बनवाते वक्त लोगों से डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज हो जाती है।
ऐसे में लोग अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती।
इस स्थिति में परेशान होने की जरुरत नहीं है।
आप आसानी से पैन कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं।
इस काम के लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
यह काम बिना कहीं जाए घर बैठ कर ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
इसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जानकारी बदल सकते हैं।
हालांकि, भारत सरकार की ओर पैन कार्ड अपडेट करने के लिए फीस ली जाती है।
पैन कार्ड अपडेट करने के लिए आपको 101 रुपये की फीस चुकानी होती है।
पैन कार्ड अपडेट करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो –
- सबसे पहले आप PAN कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Reprint Of PAN Card’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद ‘Changes or Correction’ के सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद पैन कार्ड में अपनी कोई भी इंफोर्मेशन अपडेट करें।
- डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए आपको कुछ सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा।
- इसके बाद आपको 101 रुपये की पेमेंट करना होगी।
- UPI या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य ऑप्शनंस से पेमेंट कर सकते हैं।
- फीस चुकाने के बाद आपको उसका ट्रांजैक्शन नंबर भी नोट करना जरूरी है।
- इसके बाद आपको एक फार्म मिलेगा, उसमें आपको कुछ इंफर्माशेन दर्ज करनी होती है।
- इसके बाद आपको वह फार्म प्रिंट करना होगा और फार्म NSDL e-Gov ऑफिस के पते पर पोस्ट के जरिए भेजना होगा।