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ड्राइविंग लाइसेंस का नया नियम: अब टेस्ट में 75% नंबर लाना जरूरी, आधार से नाम-पता बदलना होगा बिल्कुल फ्री

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Nisha Rai
Nisha Rai
निशा राय, पिछले 14 सालों से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल (M.P.), लाइव हिंदुस्तान डिजिटल (दिल्ली), गृहशोभा-सरिता-मनोहर कहानियां डिजिटल (दिल्ली), बंसल न्यूज (M.P.) जैसे संस्थानों में काम किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (भोपाल) से पढ़ाई कर चुकीं निशा की एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर अच्छी पकड़ है। इन्होंने सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर भी काफी काम किया है। इनके पास ब्रांड प्रमोशन और टीम मैनेजमेंट का काफी अच्छा अनुभव है।

New Driving License Rules: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की सोच रहे हैं या अपने मौजूदा लाइसेंस में कोई सुधार करवाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलावों का नया ड्राफ्ट तैयार किया है।

इन नए नियमों के तहत जहाँ एक तरफ ड्राइविंग टेस्ट को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता की सहूलियत के लिए कई सेवाओं को मुफ्त और आसान बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए 75% अंक जरूरी

नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट पास करना आसान नहीं होगा।

पहले जहां टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 60% अंक (मार्क्स) लाने होते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

यानी अब आपको ड्राइविंग की बेहतर जानकारी और समझ दिखानी होगी, तभी आपको लाइसेंस जारी किया जाएगा।

30 मिनट का ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल’ देखना अनिवार्य

ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले आवेदकों को सड़क सुरक्षा से जुड़ा एक पाठ पढ़ाया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार, टेस्ट देने से पहले हर आवेदक को कम से कम 30 मिनट का ‘सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल’ (सुरक्षित ड्राइविंग का वीडियो/ट्रेनिंग) देखना अनिवार्य होगा।

इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है।

आधार वेरिफिकेशन से नाम-पता बदलना होगा बिल्कुल फ्री

डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है।

अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन अपडेट करवाते हैं और इसके लिए आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar Verification) का उपयोग करते हैं, तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह सेवा पूरी तरह मुफ्त करने का प्रस्ताव है।

15 दिन में पूरा होगा काम, रिजेक्ट होने पर मिलेगा लिखित कारण

लाइसेंस में सुधार या बदलाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।

यदि आप अपने डीएल में नाम या पता बदलवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो RTO अधिकारी को 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

अगर किसी कारण से आवेदन खारिज (Reject) होता है, तो अधिकारी को इसका स्पष्ट और सही कारण लिखित में बताना होगा।

अब मिलेगा वाटरप्रूफ PVC स्मार्ट कार्ड

कागजी लाइसेंस का जमाना अब पूरी तरह खत्म होने जा रहा है।

अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराना रिन्यू कराने पर आपको साधारण कागज के बजाय ‘फॉर्म 7’ के तहत एक मजबूत, टिकाऊ और वाटरप्रूफ PVC कार्ड मिलेगा।

पहचान, उम्र और पते के सबूत के तौर पर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान दें: सरकार ने इन नियमों का नया ड्राफ्ट जारी कर आम जनता और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

लोगों से मिले फीडबैक की समीक्षा करने के बाद ही इन नियमों को देशभर में अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।

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